18. स्वीकृति -- कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा

Author: | Date: 2022-12-03 07:09:37

18. स्वीकृति -- कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा -- वे कथन स्वीकृतियाँ हैं, जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो, या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है। प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा -- वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा, जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, किए गए कथन, जब तक कि वे उस समय न किए गए हों, जब कि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियां नहीं हैं। वे कथन स्वीकृतियां हैं, जो -- (1) विषयवस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा -- ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनका कार्यवाही की विषयवस्तु में कोई साम्पत्तिक या धन संबंधी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं, अथवा (2) उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो -- ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषयवस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान में किए गए हैं।