संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ -- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 है |
(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है [The words "except the State of Jammu and Kashmir" omitted by Act 34 of 2019, s. 95 and the Fifth Schedule (w.e.f. 31-10- 2019)] :
परन्तु इस संहिता के अध्याय 8, 10 और 11 से संबंधित उपबन्धों से भिन्न, उपबन्ध--
(क) नागालैण्ड राज्य को;
(ख) जनजाति क्षेत्रों को,
लागू नहीं होंगे, किन्तु संबद्ध राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबन्धों या उनमें से किसी को, यथास्थिति, सम्पूर्ण नागालैण्ड राज्य या ऐसे जनजाति क्षेत्र अथवा उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, आनुषांगिक या पारिणामिक उपान्तरणों सहित लागू कर सकती है जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
स्पष्टीकरण -- इस धारा में, “जनजाति क्षेत्र से वे राज्यक्षेत्र अभिप्रेत हैं, जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन के ठीक पहले, संविधान की षष्ठ अनुसूची के पैरा 20 में यथानिर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं ।
(3) यह 1974 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रवृत होगा।


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