Author: The Legal Lab | Date: 2024-07-28 20:13:52

प्रयागराज, 28 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डूंगरपुर कांड में सजा के खिलाफ पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खां की अपील और उन्हें जमानत पर रिहा करने की अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

कोर्ट ने अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट की पत्रावली भी तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि अपीलार्थी को दस साल कैद की सजा सुनाई गई है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 389 के प्रावधान के अनुसार सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए।

डूंगरपुर कांड में आजम खां को 30 मई को रामपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने 10 साल और बरकत अली ठेकेदार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में अबरार नाम के व्यक्ति ने आजम खां, रिटायर सीओ आले हसन खान, ठेकेदार बरकत अली और तीन अन्य लोगों के खिलाफ रामपुर के गंज थाने में मारपीट के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। साथ ही घर में तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। विशेष अदालत ने आजम खान को 10 साल और कैद की सजा सुनाई है।

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