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बिहार राज्य के राज्यक्षेत्र में शराब और मादक द्रव्य के पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करने, कार्यान्वित करने और प्रोत्साहित करने के लिए और इससे जुड़े अथवा इसके आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम।  चुंकि, बिहार राज्य में शराब और मादक द्रव्य के निषेध और विनियमन, उसपर शुल्क का उद्ग्रहण और बिहार राज्य में कानून के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित एक समान विधि का प्रावधान करना समीचीन है;            इसलिए,अब भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :