बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016
Author: | Date:
2023-03-21 19:38:42
[बिहार अधिनियम 20, 2016]
बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016
बिहार राज्य के राज्यक्षेत्र में शराब और मादक द्रव्य के पूर्ण मद्यनिषेध को लागू करने, कार्यान्वित करने और प्रोत्साहित करने के लिए और इससे जुड़े अथवा इसके आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम।
चुंकि, बिहार राज्य में शराब और मादक द्रव्य के निषेध और विनियमन, उसपर शुल्क का उद्ग्रहण और बिहार राज्य में कानून के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित एक समान विधि का प्रावधान करना समीचीन है;
इसलिए,अब भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :
अध्याय I
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (1) यह अधिनियम "बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएँ:- इस अधिनियम में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो
(1) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016
(2) "ऐल्कोहॉल (मद्यसार)" से अभिप्रेत है ऐसा इथायल ऐल्कोहॉल जो रंगहीन वाष्पशील ज्वलनशील कार्बनिक द्रव हो जिसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से अथवा शर्करा के यीस्ट फरमेन्टेशन से हो और जो शराब, बियर, स्पिरिट और अन्य मद्यसारिक (ऐल्कोहॉलिक) पेय का मदोनमत्त करनेवाला घटक हो और औद्योगिक विलायक के रूप में और ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त हो;
(3) "ऐल्कोहॉलिक" से अभिप्रेत है किसी शक्ति और शुद्धता का ऐल्कोहल का मिश्रण अथवा घोल।
(4) "मदिरा अथवा पेय शराब" से अभिप्रेत है कोई पेय पदार्थ जिसमें बी०आई०एस० मानकों के अनुरूप ऐल्कोहॉल हो, जो नशा करने वाली हो और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त हो;
(5) "बियर" से अभिप्रेत है कोई ऐसा द्रव जिसे शर्करा और हॉप के साथ अथवा उसके बिना माल्ट अथवा अनाज से बनाया जाता हो और इसके अंतर्गत बियर, एल, स्टाउट, पोर्टर और ऐसी अन्य वस्तुएँ हैं;
(6) "बी०आई०एस० मानक" से अभिप्रेत है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित मानक अथवा सुसंगत अधिनियम के अधीन गठित केन्द्र सरकार के किसी अन्य प्राधिकार द्वारा विहित मानक;
(7) "बोर्ड (पर्षद)" से अभिप्रेत है राजस्व पर्षद;
(8) "काला गुड़" से अभिप्रेत है मानव उपभोग के लिए सामान्यतया अनुपयुक्त खजूर अथवा गन्ने के रस से बना मोटा भूरा शर्करा किन्तु जिसमें इथायल ऐल्कोहॉल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में किण्वन योग्य शर्करा हो;
(9) "सम्मिश्रण करना" से अभिप्रेत है दो अथवा अधिक स्पिरिटों को मिलाना जो विभिन्न शक्तियों और विभिन्न गुणों के हो सकते हैं;
(10) "बंधित भांडागार" से अभिप्रेत है ऐसी शराब जिसपर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, के भंडारण के लिए इस अधिनियम के अधीन स्थापित अनुज्ञप्त निजी बंधित भांडागार अथवा सार्वजनिक बंधित भांडागार का कोई हिस्सा;
(11) "बोतल में भरना" से अभिप्रेत है बिक्री के प्रयोजनार्थ किसी पीपा अथवा अन्य बरतन से बोतल अथवा किसी अन्य पात्र में शराब अंतरित करना चाहे परिशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई हो अथवा नहीं; और इसमें दुबारा बोतल में भरना सम्मिलित है;
(12) "बॉटलिंग संयंत्र" से अभिप्रेत है वह परिसर जहाँ शराब बोतलबंद की जाती है और इसमें ऐसा हरेक स्थान शामिल है जहाँ इसका भंडारण होता है अथवा जहाँ से इसे निर्गत किया जाता है;
(13) "मद्यनिर्माणशाला" से अभिप्रेत है ऐसे परिसर जहाँ बियर बनाए जाते हैं और इसमें ऐसा हरेक स्थान शामिल हैं जहाँ बियर भंडारित किया जाता है अथवा जहाँ से इसे निर्गत किया जाता है;
(14) "मिश्रण करना" से अभिप्रेत है स्पिरिट में सुगंधित करने अथवा रंगीन करने की वस्तु अथवा दोनों को मिलाकर मदिरा का निर्माण करना;
(15) “समाहर्ता (कलक्टर)" से अभिप्रेत है जिला का समाहर्ता-सह-जिला-दण्डाधिकारी जिसमें अपर समाहर्ता सह अपर जिला दण्डाधिकारी अथवा उपसमाहर्ता अथवा कोई व्यक्ति जो समाहर्ता-सह जिला दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और उसका कार्य निष्पादित करने के लिये अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त हों।
(16) "देशी अथवा पारंपरिक शराब" से अभिप्रेत है महुआ, चावल, गुड़, शीरा अथवा अनाज से बना सादा अथवा मसालेदार स्पिरिट; अथवा प्रच्छन्न स्पिरिट अथवा अति निष्क्रिय ऐल्कोहॉल से बना सादा अथवा मसालेदार स्पिरिट;
पूरा अधिनियम देखने के लिए पीडीएफ़ देखें।
View PDF
You Can give your opinion here