बिहार सरकार ने स्कूली छात्रों के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2025 से राज्यभर में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या- 06/ विधिक/ई-रिक्शा 7/2015 जारी की गई है, जिसमें क्रम संख्या 10 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि ई-रिक्शा और आई-कार्ट का प्रयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा।
इस प्रतिबंध की आधिकारिक घोषणा दैनिक समाचार पत्रों में 21 जनवरी 2025 को प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में स्कूली छात्रों को ले जाने के लिए ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा का घरेलू रूप से संचालन किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। यह न केवल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है बल्कि सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को भी बढ़ा सकता है।
बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा इस विषय में सभी वरीय पुलिस अधीक्षकों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को 24 मार्च 2025 को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि 1 अप्रैल 2025 से स्कूली छात्रों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा का संचालन पूरी तरह से बंद हो।
हितधारकों को निर्देश: सरकार ने सभी जिला प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन, परिवहन विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इस प्रतिबंध की जानकारी को प्रभावी रूप से प्रचारित करें और यह सुनिश्चित करें कि स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु केवल सुरक्षित और अधिकृत साधनों का ही उपयोग किया जाए।
बिहार सरकार का यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने और संभावित सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
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