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जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा (judicial notice) करेगा, उसे कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है।
भारत में प्रवृत्त विधियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, संसद व विधानमंडलों की कार्यवाही, राष्ट्रीय ध्वज, राज्यक्षेत्र आदि तथ्यों की न्यायालय अनिवार्यतः न्यायिक अवेक्षा करेगा।
जिन तथ्यों को पक्षकार सुनवाई पर या लेख द्वारा स्वीकार करने पर सहमत हों, उन्हें साबित करना आवश्यक नहीं, परन्तु न्यायालय विवेकानुसार अन्यथा साबित करना अपेक्षित कर सकता है।