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बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 20, 2016) का संशोधन करने के लिये अधिनियम।  भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :