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​190. मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान - 
 191. अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण -
192. मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना -
193. अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान -
194. अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण --
195. लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक-सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन -
195-क. धमकी इत्यादि के मामले में साक्षियों के लिये प्रक्रिया -  
 196. राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिये और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड़यंत्र के लिए अभियोजन --
197. न्यायाधीशों और लोक-सेवकों को अभियोजन --
198. विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन --
198-क -  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराधों का अभियोजन -
 198-ख. -  अपराध का संज्ञान -
199. - मानहानि के लिए अभियोजन -