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41. पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी --
41-क. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजाति के लिए सूचना -
41-ख. गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य -
41-ग. जिलों में नियंत्रण कक्ष --
41-घ. परिप्रश्नों के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार -
42. नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी --
43. प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया -
44. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी --
 45. सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण --
46. गिरफ्तारी कैसे की जाएगी --
47. उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है -
48. अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना
49. अनावश्यक अवरोध न करना --
50. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना -- 
50-क. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता -
51. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी --
52. आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति --
53. पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा -- 
53-क. बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा --
54. चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण -
54-क. गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त --
55. जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया -- 
55-क. गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा -- 
56. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना -- 
57. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घण्टे से अधिक निरुद्ध न किया जाना --
58. पुलिस की गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना --
59. पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन --
60. निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति -- 
60 क. गिरफ्तारी कठोरता से संहिता के अनुसार की जाएगी --