164. सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है, उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना 

Author: | Date: 2022-12-07 08:00:47

164. सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया हैउसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना -- जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इंकार कर देता है, जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है; तब वह तत्पश्चात् उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा।

दृष्टांत

ख पर किसी करार के आधार पर क वाद लाता है और वह ख को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है और ख उसे पेश करने से इंकार करता है। क उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। क द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार स्टांपित नहीं है, ख दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता।