दृष्टांत
ख पर किसी करार के आधार पर क वाद लाता है और वह ख को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है और ख उसे पेश करने से इंकार करता है। क उसकी अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। क द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार स्टांपित नहीं है, ख दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता।164. सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है, उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना
Author: | Date: 2022-12-07 08:00:47


You Can give your opinion here