85-ख. इलेक्ट्रानिक अभिलेखों और इलेक्ट्रानिक चिह्नक के बारे में उपधारणा

Author: | Date: 2022-12-05 19:20:27

85-ख. इलेक्ट्रानिक अभिलेखों और इलेक्ट्रानिक चिह्नक के बारे में उपधारणा -- (1) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलेक्ट्रानिक अभिलेख अंतर्वलित हैं, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि सुरक्षित इलेक्ट्रानिक अभिलेख किसी ऐसे विनिर्दिष्ट समय से, जिससे सुरक्षित प्रास्थिति संबंधित है, परिवर्तित नहीं किया गया है। (2) किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों में, जिनमें सुरक्षित इलेक्ट्रानिक चिह्नक अंतर्वलित हैं, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, न्यायालय यह उपधारित करेगा कि :-
(क) उपयोगकर्ता द्वारा सुरक्षित इलेक्ट्रानिक चिह्नक इलेक्ट्रानिक अभिलेख को चिह्नित या अनुमोदित करने के आशय से लगाया गया है;
(ख) सुरक्षित इलेक्ट्रानिक अभिलेख या सुरक्षित इलेक्ट्रानिक चिह्नक की दशा में के सिवाय, इस धारा की कोई बात इलेक्ट्रानिक अभिलेख या इलेक्ट्रानिक चिह्नक की अधिप्रमाणिकता और समग्रता से संबंधित कोई उपधारणा सृजित नहीं करेगी।