भोजपुर: 22 साल में एक भी गवाह की नहीं हुई गवाही, नतीजा डकैती के आरोपी को मिला संदेह का लाभ
माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम भोजपुर श्री सत्येंद्र सिंह ने भोजपुर आरा सत्र संख्या 295/2012 चरपोखरी थाना कांड संख्या 77/2010 में दिनांक 14 नवंबर को अपना निर्णय सुनाते हुए 22 वर्षों में एक भी गवाह पेश नहीं होने के कारण आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
प्रस्तुत कांड वादी विजय यादव द्वारा 2010 में ट्रैक्टर छीन लेने के आरोप में दारा सिंह के विरुद्ध चरपोखरी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियुक्त के आरोप के समर्थन में पुलिस द्वारा सात साक्षियों का नाम दर्ज किया गया था लेकिन 22 साल पूरे हो जाने तक सातों साक्षियों में से एक भी साक्षी साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। नतीजतन दिनांक 14 नवंबर को माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया।
निर्णय देखने के लिए यहां क्लिक करें
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