मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार – जो कोई मत्तता की हालत में किसी लोक स्थान में, या किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसका प्रवेश करना अतिचार हो, आएगा और वहाँ इस प्रकार का आचरण करेगा जिससे किसी व्यक्ति को क्षोभ हो, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि चौबीस घण्टे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।
510. मत्त व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार
Author: | Date: 2022-11-14 20:38:16


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