393. Attempt to commit robbery -
Author: | Date:
2022-11-14 18:54:40
393. लूट करने का प्रयत्न -
जो कोई लूट करने का प्रयत्न करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
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राज्य संशोधन
मध्यप्रदेश - धारा 393 के अधीन अपराध "सत्र न्यायालय'' द्वारा विचारणीय है।
[देखे म.प्र. अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2008 की धारा 4. म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 22-2-2008 पृष्ठ 157-158 पर प्रकाशित ।]
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393. Attempt to commit robbery -
Whoever attempts to commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
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STATE AMENDMENT
Madhya Pradesh — Offence under section 393 is triable by “Court of Session”.
[Vide Madhya Pradesh Act 2 of 2008, section 4. Published in M.P. Rajpatra (Asadharan) dated 22-2-2008 page 158-158(1).]
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