294. Obscene acts and songs -

Author: | Date: 2022-11-13 14:22:14

294. अश्लील कार्य और गाने —

जो कोई – (क) किसी लोक स्थान में कोई अश्लील कार्य करेगा, अथवा (ख) किसी लोक स्थान में या उसके समीप कोई अश्लील गाने, पवांड़े या शब्द गाएगा, सुनाएगा या उच्चारित करेगा, जिससे दूसरों को क्षोभ होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा। ——————————————————————–

राज्य संशोधन

मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ – न्यायालय की अनुमति से, उस व्यक्ति द्वारा शमनीय जिसके विरुद्ध अश्लील कृत्य किये गये हैं या अश्लील शब्द प्रयुक्त हुए हैं। [देखें म.प्र. अधिनियम सं. 17 सन्‌ 1999 की धारा 3 (21-5- 1999 से प्रभावशील) ।]

294. Obscene acts and songs -

Whoever, to the annoyance of others -

(a) does any obscene act in any public place, or

(b) sings, recites or utters any obscene song, ballad or words, in or near any public place, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

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STATE AMENDMENT

Madhya Pradesh & Chhattisgarh - Compoundable, with the permission of the Court, by the person against whom obscene acts were done or obscene words were used

[Vide M.P. Act No. 17 of 1999, sec. 3 (w.e.f. 21-5-1999).