433. Power to commute sentence —

Author: | Date: 2022-10-29 17:40:37

433. दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति --

समुचित सरकार दण्डादिष्ट व्यक्ति की सम्मति के बिना--

(क) मृत्यु दण्डादेश का भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) द्वारा उपबंधित किसी अन्य दण्ड के रूप में लघुकरण कर सकती है;

(ख) आजीवन कारावास के दण्डादेश का, चौदह वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है;

(ग) कठिन कारावास के दण्डादेश का, किसी ऐसी अवधि के सादा कारावास में, जिसके लिए वह व्यक्ति दण्डादिष्ट किया जा सकता है, या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है;

(घ) सादा कारावास के दण्डादेश का जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है।

433. Power to commute sentence —

The appropriate Government may, without the consent of the person sentenced commute

(a) a sentence of death, for any other punishment provided by the Indian Penal Code (45 of 1860);

(b) a sentence of imprisonment for life, for imprisonment for a term not exceeding fourteen years or for fine;

(c) a sentence of rigorous imprisonment, for simple imprisonment for any term to which that person might have been sentenced, or for fine;

(d) a sentence of simple imprisonment, for fine.

View PDF